अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए का बुलडोजर, दो प्रतिष्ठान सील

डोईवाला में पांच स्थानों पर 60 से 65 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर नियमविरुद्ध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई

देहरादून। राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग एवं अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को प्राधिकरण की टीम ने डोईवाला क्षेत्र में पांच अलग-अलग स्थानों पर करीब 60 से 65 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किए जाने पर दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया।

डोईवाला में पांच स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

एमडीडीए की टीम ने डोईवाला क्षेत्र के घिसरपट्टी, बुल्लावाला मार्ग, कुड़कावाला और काम्बोज कॉलोनी सहित पांच स्थानों पर अभियान चलाया। जांच में इन स्थानों पर बिना स्वीकृत ले-आउट और आवश्यक अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग विकसित किए जाने का मामला सामने आया।

कार्रवाई के दौरान घिसरपट्टी में राजू, बाबू, रोशन और मुकुल तोमर की ओर से करीब 15 से 20 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं, बुल्लावाला मार्ग पर कुड़कावाला स्थित बीएसएफ हाउस के निकट इमरान एवं अन्य की करीब 10 बीघा भूमि पर की जा रही अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में भगत सिंह कॉलोनी, गली नंबर-6, बुल्लावाला में बलदेव सिंह की करीब पांच बीघा भूमि और काम्बोज कॉलोनी में नत्थी सिंह, यशपाल, हेमंत पंचोली एवं अन्य की करीब 30 से 35 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को भी ध्वस्त किया गया।

मैगी प्वाइंट और पुरुकुल रोड पर दो प्रतिष्ठान सील

अवैध प्लॉटिंग के साथ ही एमडीडीए ने नियमों के विपरीत किए जा रहे व्यावसायिक निर्माणों पर भी कार्रवाई की। मैगी प्वाइंट में जगदीश चौहान की ओर से किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील कर दिया गया। इसके अलावा पुरुकुल रोड स्थित ईडन वेलनेस एंड हॉस्पिटेलिटी में संजीव बोहरा की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।

सुनियोजित विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। अवैध प्लॉटिंग और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि पर प्लॉटिंग विकसित करने से पहले ले-आउट स्वीकृत कराना और निर्माण के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी जमीन या भूखंड की खरीदारी करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, स्वीकृत ले-आउट और संबंधित विभागों से प्राप्त आवश्यक अनुमतियों की जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई : मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण का अभियान निरंतर जारी रहेगा। शिकायतों और स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बिना अनुमति प्लॉटिंग विकसित करने और स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण करने वालों के खिलाफ ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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