नैनीताल, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सहआरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। उल्लेखनीय है की मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका को पहले ही खारिज किया जा चुका है। इस मामले के तीनों आरोपी सितंबर 2022 से जेल में बंद है।
सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा गया है कि यह एक अत्यंत ही संगीत आपराधिक मामला है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने कहा कि आरोपी सौरभ भास्कर की उस समय उपस्थिति फॉरेंसिक जांच में भी घटना स्थल पर पाई गई है थी। अदालत द्वारा निचली अदालतों से आरोपी की जमानत को खारिज करने के मुख्य बिंदुओं पर भी गौर किया गया। यही नहीं इस केस के मुख्य गवाह विवेक आर्य ने अदालत में अपनी गवाही के दौरान कहा था कि वंनत्रा रिजार्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर ने पीड़िता के कमरा नंबर 106 में कई बार उसका यौन शोषण करने की कोशिश की गई थी तथा मुख्य आरोपी पुलकित आर्य उसका यौन शोषण करता था। इस केस में आरोपियों द्वारा किसी वीवीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था जिसे लेकर अंकिता भंडारी के विरोध करने पर तीनों आरोपी उसे बाहर घूमने का झांसा देकर चीला नहर पर ले गए जहां तीनों के साथ अंकिता की कहा सुनी भी हुई और आरोपियों ने इस दौरान उसे नहर में धक्का दिया था जिससे उसकी मौत हो गई। अंकिता का शव आरोपियों की निशान देही पर ही 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से बरामद हुआ था।
वहीं रिजार्ट के मालिक के सत्ताधारी दल भाजपा के साथ गहरे रसूख होने के कारण इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर उसे जांच सौंपी गई थी। घटना के खुलासे के बाद से तीनों आरोपी पुलकित सौरभ और अंकित जेल में बंद है तथा उन्हें निचली अदालतों से बेल नहीं मिल सकी है। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका को अभी कुछ दिन पूर्व हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया था अब आज सह आरोपी सौरभ की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।*
Author: Uttarakhand Headline
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