लखनऊ:
हाथरस मामले में गंभीर धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर।
मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर समेत अन्य अज्ञात आयोजकों व सेवादारों के खिलाफ
गैर इरादतन हत्या की धारा 105 बीएनएस में दर्ज हुआ मामला।
सबूत छिपाने की धारा 238 बीएनएस भी लगाई गई।
एफआईआर के मुताबिक आयोजन में ढाई लाख लोग थे मौजूद।
आयोजकों के पास 80 हजार लोगों के कार्यक्रम की अनुमति थी।
आयोजकों की ओर से ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं था।
भगदड़ में घायल हुए लोगों की चप्पलों को बगल के खेत में सबूत छुपाने की मंशा के चलते फेंका गया।