मुख्यमंत्री द्वारा माँ पूर्णागिरि मेला उद्घाटन में की गई घोषणा के तहत *जनपद चम्पावत के अंतर्गत लादीगाड़ (श्री पूर्णागिरि) एवं ठुलीगाड़ ,बाबलीगाड़ पम्पिंग पेयजल योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा महज 15 दिनों के भीतर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है*।

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देहरादून 29 मार्च।मुख्यमंत्री द्वारा माँ पूर्णागिरि मेला उद्घाटन में की गई घोषणा के तहत *जनपद चम्पावत के अंतर्गत लादीगाड़ (श्री पूर्णागिरि) एवं ठुलीगाड़ ,बाबलीगाड़ पम्पिंग पेयजल योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा महज 15 दिनों के भीतर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है*।

इन योजनाओं की *कुल लागत ₹1524.57 लाख निर्धारित की गई है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रथम किश्त के रूप में ₹525.847 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।* इस महत्वपूर्ण निर्णय से क्षेत्र में स्वच्छ एवं सतत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

इस संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए प्र० जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि *मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप, योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्थानीय जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।*

 

स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखंड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संपूर्ण धनराशि का व्यय 31 मार्च 2025 तक हो जाए और यदि किसी स्तर पर धनराशि का उपयोग नहीं होता है, तो उसे राजकोष में जमा करना अनिवार्य होगा। योजनाओं के तहत सभी संरचनाओं की GIS मैपिंग अनिवार्य होगी, जिससे परियोजना की सटीक निगरानी की जा सके।

 

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी तथा कार्य को निर्धारित समय और स्वीकृत लागत में पूरा किया जाएगा। निर्माण से पूर्व स्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भू- गर्भवेत्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा और उनके निर्देशों के अनुसार ही कार्य संपन्न किया जाएगा। प्रस्तावित डिज़ाइन एवं मात्राओं की ज़िम्मेदारी संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की होगी। किसी भी अपरिहार्य स्थिति में डिज़ाइन या मात्राओं में परिवर्तन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। निर्माण सामग्री का प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य होगा, जिससे केवल मानक गुणवत्ता की सामग्री का ही उपयोग किया जाए। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल एवं शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण घोषणा के क्रियान्वयन से क्षेत्रीय पेयजल संकट का समाधान होगा एवं स्थानीय नागरिकों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा शीघ्र प्राप्त होगी।

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Author: Uttarakhand Headline

Chief Editor . Shankar Datt , Khatima, u.s.nagar , Uttarakhand,262308

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