उत्तराखंड हाईकोर्ट की बेंच आई डी पी एल (ऋषिकेश ) में आने के आदेश जारी. मुख्य न्यायधीश उत्तराखंड का अभी अभी आदेश जारी
मुख्य न्यायाधीश ने आज सुनवाई करते हुए साफ कहा की हल्द्वानी में जो जमीन सरकार द्वारा हाई कोर्ट शिफ्ट के लिए दी गई हैं उसमे ज्यादातर जमीन वन भूमि हैं और उसमे से पेड हटाने होंगे ऐसे में हम नहीं चाहते की पेड कटे ऐसे में हम गोला पार हाई कोर्ट लें जाने के पक्ष में नहीं हैं ऐसे में हाई कोर्ट की एक और बेच के लिए सरकार ऋषिकेश के IDPL में जमीन आवंटित करें उनके अनुसार 70 प्रतिशत मामले हरिद्वार और देहरादून के नैनीताल हाई कोर्ट आते हैं ऐसे में एक बेच ऋषिकेश में हो और एक नैनीताल में तो इससे राहत मिलेगी.